इस बार पंचायत इलेक्शन में हर गांव से प्रधान पद के लिए 57 लोग पर्चा भर सकेंगे। पहले प्रधान पद की दावेदारी के लिए 47 ´पर्चे ही भरे जा सकते थे। जिला निर्वाचन पंचायत को शासन से त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन कराने के लिये दिशा निर्देश मिल गई है। पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, वार्ड मेंम्बर, जिला पंचायत सदस्य के लिये अलग-अलग इलेक्शन प्रक्रिया आई है। जिसमें सबसे बड़ी राहतभरी खबर दावेदारों के लिये हैं वह जल्दबाजी न करें और तय तारीख पर अपना नामांकन करायें।
गांव-गांव पदों के साथ उनकी संख्या भी निर्वाचन आयोग ने भरपूर की है। इसमें एक वार्ड से सदस्य के लिए 18 पर्चा भरे जा सकेंगे। वहीं बीडीसी के लिये 36 पर्चा, ग्राम प्रधान के लिये 57 व जिला पंचायत सदस्य के लिये 53 लोग पर्चा भर सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्षों में संख्या 45 से 47 रहती थी लेकिन इस बार बढ़ा दी गई है। अब लोगों का मौका खाली न जायेगा वह भी अपनी दावेदारी कर सकेंगे और चुनाव लड़ सकेंगे।
एक पद पर चार से ज्यादा नहीं भरा जायेगा पर्चा
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निर्वाचन आयोग की दिशा निर्देश जारी हो गई है। जिसमें साफ कर दिया है कि इस बार चाहे ग्राम प्रधान पद का इलेक्शन हो चाहे बीडीसी व ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव हो। इसमें एक व्यक्ति चार से ज्यादा पर्चा नहीं भर सकेगा। चार से ज्यादा पर्चा भरे तो स्वता ही सभी पर्चा निरस्त कर दिये जायेंगे। - डॉ. प्रमेंद्र सिंह पटेल, सहायक चुनाव अधिकारी पंचायत बदायूं कहते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत इलेक्शन की प्रक्रिया को निर्वाचन आयोग से दिशा निर्देश जारी हो गई है। गाइड लाइन साफ कर दिया है किस पद पर कितने लोग दावेदार हो सकते हैं और पर्चा एक व्यक्ति चार ही भर सकेगा। गाइड लाइन के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं।

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